राहुल गांधी को बड़ी राहत ब्रिटिश नागरिकता केस में, MP-MLA कोर्ट ने खारिज की बीजेपी नेता की याचिका….

100 News Desk
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लखनऊ: राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े केस में बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में आठ दिन तक सुनवाई चली। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्‍यायाधीश थर्ड एसीजेएम आलोक वर्मा ने फैसला सुना दिया।

राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता केस में बड़ी राहत

यह याचिका बीजेपी के एस विग्‍नेश शिशिर ने दायर की थी। इसमें शिशिर ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। लगाताार 8 दिनों चली सुनवाई में विग्‍नेश शिशिर ने अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत के सामने केस से जुड़े कागजात पेश किए गए।

इस याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की विभ‍िन्‍न धाराओं के साथ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, पासपोर्ट अधिनियम 1967 और विदेशी अधिनियम 1946 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए।

इस मामले में पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने सबूत पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई रायबरेली की एमपी/एमएलए कोर्ट में की जा रही थी। लेकिन याचिकाकर्ता विग्‍नेश शिशिर अपनी जान को खतरा बताया और सुनवाई लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट में करवाए जाने की मांग की।

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